
रायपुर, 2 जुलाई 2025 – रायपुर जिले में बोरिंग पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को शिथिल कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि जिले में गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल संकट से निपटने के लिए 1 अप्रैल से जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। उसी के तहत बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। अब मानसून के आगमन और वर्षा की स्थिति को देखते हुए यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बोरिंग की अनुमति मिलने के बावजूद जल स्रोतों का संरक्षण करें और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें।
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