भारत में इंटरनेट मीडिया कंपनियां फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के समक्ष मुसीबत खड़ी हो सकती है। सरकार ने सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्हें तीन महीने का समय दिया था। यह समय 26 मई को पूरा हो रहा है, लेकिन अब तक किसी भी कंपनी ने इन नियमों का पालन नहीं किया है। सरकार इसे नियमों और निर्देंश के उल्लंधन और अवहेलना के रूप में देख रही है। अगर सरकार के तेवर कडे रहे तो ऐसे में 26 मई के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए काम का दरवाजा बंद होने की संभावना है।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी तक सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। इंटरनेट मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था और उन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना आदि के नियम हैं।
आदेश मे यह भी कहा गया था कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप पर फिजिकल कॉन्टेक्स पर्सन की जानकारी देनी होगी। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़ कर किसी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है।
इंटरनेट मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता कि वे किससे शिकायत करें और कहां उनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए छह महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा कि वे अमेरिका में अपने मुख्य कार्यालय से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, भारत से मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन दिशानिर्देशों के पालन के लिए मुख्य कार्यालय से हरी झंडी का इंतजार करती हैं। ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती हैं, जिनकी न तो पहचान बताती है और न ही तरीका कि कैसे तथ्यों की जांच की जा रही है।
आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उन्हें इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रहीं हैं, जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। नए नियम 26 मई, 2021 से लागू होने जा रहे हैं। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं।
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