
रायपुर, 25 अप्रैल 2025:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ज़मीन की रजिस्ट्री के साथ ही उसका नामांतरण भी होगा और इसके लिए तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत बड़ा बदलाव किया है। अब तहसीलदार की जगह जिले के रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार को ही नामांतरण की अधिकारिता सौंप दी गई है। इस आशय की अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
क्या बदल गया है?
- अब जमीन की खरीदी पर उसी समय होगा नामांतरण।
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नामांतरण के लिए अब तहसीलदार की कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा।
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प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े की संभावनाएं होंगी कम।
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लंबित प्रकरणों की संख्या घटेगी, भूमि स्वामियों को मिलेगी राहत।
सरकार का उद्देश्य:
राज्य सरकार का मकसद है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजी कामकाज को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए, जिससे नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।