
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- विनियोग विधेयक-2024: मंत्रिपरिषद ने प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को अनुमोदित किया।
- कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन: किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। अब अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के व्यापारी और प्रसंस्करणकर्ता ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। मंडी फीस के स्थान पर अब “मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क” शब्द जोड़ा जाएगा। मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा।
- नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन और व्यवस्थापन: मंत्रिपरिषद ने नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया। आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और आपत्तियों का निपटारा संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
- माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024: जीएसटी कॉउंसिल के निर्णयों के अनुरूप छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया।