
डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही और कार्य के प्रति उदासीनता दिखाने के कारण पटवारी कमलेश सिंह तंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, पटवारी कमलेश सिंह तंवर (हल्का नंबर 2, ग्राम पथर्रा, राजस्व निरीक्षण मंडल सकोला) ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य में गंभीर लापरवाही बरती।
उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की और ऑनलाइन भुईया पोर्टल व हल्के से संबंधित कार्यों में उदासीन रवैया अपनाया। इसके अतिरिक्त, कार्यालयीन समय में उनका मोबाइल बंद रहना भी गंभीर अनियमितता माना गया। इन सभी कारणों से उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से न करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि के दौरान कमलेश सिंह का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड कार्यालय में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम माना जा रहा है।