
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के चुनावों पर पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। यह रोक हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन की याचिका पर लगाई है। संघ के चुनाव 12 अगस्त को होने थे। एसोसिएशन का आरोप है कि उनकी बजाय एक अन्य एसोसिएशन को इस चुनाव में भाग लेने की इजाजत दी गई है, जबकि वे WFI और हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड है।
गौर हो कि पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और संगीता फोगाट के संघ के पूर्व अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाद इन चुनावों पर सबकी नजर लगी हुई है।
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुआई वाली हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन (HWA) की पैरवी करते हुए एडवोकेट रविंद्र मलिक ने कहा कि उनका संगठन हरियाणा में रजिस्टर्ड है। उसे WFI से मान्यता मिली हुई है। WFI के संविधान और नियमों के मुताबिक कोई भी मान्यता प्राप्त बॉडी WFI के चुनावों में वोटिंग के लिए 2 मेंबर भेज सकती है।
उधर, हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन ने दावा किया कि उनका संगठन WFI और हरियाणा ओलिंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। इस एसोसिएशन ने दावा किया कि दीपेंद्र हुड्डा वाली हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन WFI से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए वे WFI चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।