
रायपुर, 27 दिसंबर 2024: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए मासिक भत्तों में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर यात्रा भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है।
इस संशोधन के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लाभ होगा:
- राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियन: इनकी यात्रा भत्ता दर 350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति माह की गई।
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जिला और तहसील स्तर पर कार्यरत भृत्य, जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक और वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारी: इनका यात्रा भत्ता 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह किया गया।
संशोधित भत्ते से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें एवं नियम पूर्ववत लागू रहेंगे।