जयपुर। राजस्थान में कर चोरी की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य राजस्व सूचना निदेशालय यानि एसडीआरआई में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जन से जुड़े दूसरे विभागों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से जुड़े राज्य सरकार के सभी विभागों में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। योजना के तहत आम लोगों के साथ ही सरकारी कार्मिक या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी। योजना के तहत कर चोरी से संबंधित सूचना ऑनलाइन पोर्टल या 24 37 टेलीफोन हेल्पलाइन के मध्याम से दी जा सकेगी. इसके साथ ही किसी भी प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर या संचार के अन्य साधनों जैसे पत्र, फोन, ई-मेल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी। मुखबिर को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम एक लाख रुपये नकद तक होगी जबकि अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपये तक होगी।