एक से अधिक सिम लेकर फर्जी नाम से हो रहे साइबर फ्रॉड से ग्राहकों को बचने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बड़ा फैसल लिया है। दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून से लागू कर दिया गया है। इसके तहत एक व्यक्ति अपने आधार से सिर्फ 9 सिम खरीद सकता है। 9 से ज्यादा सिम कार्ड लेने पर पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा, जबकि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही तीन साल की कैद का प्रावधान है।
जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के निवासियों के लिए यह सीमा 6 सिम की है। ऐसे में आपके लिए जानना जरुरी है कि आपके आधार से कितने सिम लिंक हैं। अगर आपके आधार से ऐसा कोई सिम लिंक है जिसका उपयोग नहीं कर रहे है उसे आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में दूरसंचार नीति संसद से पारित हुई थी। इसके बाद इस पर कानून बना दिया गया हैं।
आधार से लिंक सिम कार्ड की संख्या जानने सबसे पहले सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल Sancharsathi.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद मोबाइल कनेक्शन वाले विकल्प पर जाना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) मिलेगा।इसके बाद आधार नंबर से जुड़े सभी नंबर इस वेबसाइट पर आप आसानी से देख सकेंगे। जिन नंबर्स का आप उपयोग नहीं कर रहे है उन्हें यहीं से रिपोर्ट और ब्लॉक कर सकते हैं।