
रायपुर।कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। डॉ. शाहिद अली विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दायर याचिका क्रमांक एसएलपी 10563 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने यह कार्रवाई की। डॉ. शाहिद अली पर फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को उनके स्टे को हटा दिया था।
इससे पहले, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 14 फरवरी 2023 को उनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद 13 जुलाई 2023 को उन्हें पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। विश्वविद्यालय ने उनके दस्तावेजों में अनियमितता पाई, जिसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त की गई।
यह मामला डॉ. आशुतोष मिश्रा की शिकायत पर प्रकाश में आया था।