
रायपुर, 31 जुलाई 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
नए नियमों के तहत 500 वर्गमीटर तक की दरें खत्म कर पूरी भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण परिवर्तित भूमि के लिए सिंचित भूमि की ढाई गुना दर का प्रावधान हटाया गया है। शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर के आधार पर दर तय होगी।
इन बदलावों का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना, पारदर्शिता लाना और किसानों को न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करना है। इससे राज्य में विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी और भूमि विवादों की संख्या घटेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों और भूमि अधिग्रहण प्रभावित हितग्राहियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने विश्वास जताया कि गाइडलाइन दरों की प्रक्रिया में पारदर्शिता से राज्य की नीतियां अधिक प्रभावी और सरल बनेंगी।