रायपुर। कोरोना संक्रमण के आई कमी के बाद राज्य सरकार ने यात्रियों को रहात दी है। अब एयरपोर्ट में आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। आप को बता दें के इसके पहले अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए यह निर्देश था कि एयरपोर्ट में आने के बाद उन्हें टीकाकरण के दोनों डोज का प्रमाण पत्र और 72 घंटे के पूर्व की गई आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था लेकिन इस आदेश में संशोधन करते हुए rt-pcr की रिपोर्ट होना अब आवश्यक नही होगा।











