
बिहार में हर दिन औसत एक हजार शराबी जुर्माना भरकर छूट रहे हैं। शराबबंदी अधिनियम के तहत पहली बार शराब पीने के अपराध में पकड़े गए लोगों को दो से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लेने का प्रावधान है। अप्रैल में शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद हर माह जुर्माना सहित दोषसिद्ध अभियुक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले माह दिसंबर में शराब पीने के अपराध में पकड़े गए 28 हजार अभियुक्तों ने जुर्माना भरा है।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार वर्ष 2022 में उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 83 हजार 354 कांड दर्ज किए गए, जिसमें एक लाख 31 हजार 398 अभियुक्तों को पकड़ा गया। इनमें से एक लाख 29 हजार 670 अभियुक्तों को जुर्माना लेकर बांड पर छोड़ दिया गया। इसके अलावा एक को आजीवन कारावास, 42 को दस वर्ष से अधिक, 205 को दस वर्ष से कम और 1480 को दो वर्ष से कम की सजा सुनाई गई। इसके पूर्व वर्ष 2020 में महज 113, जबकि वर्ष 2021 में महज 313 अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के अुनसार पिछले साल अप्रैल में शराबबंदी विधेयक में संशोधन के बाद हर माह जुर्माना देने वालों की संख्या बढ़ रही है।