
सुप्रीम कोर्ट ने फिर नीट-यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को रद्द करने और दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को बाकी की पेंडिंग पड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। नीट के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं पर अदालत 8 जुलाई को सुनवाई करने वाली है।
हालांकि, ये पहला मौका नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान जब नीट परीक्षा को दोबारा करवाने और नए सिरे से काउंसलिंग की मांग की गई थी तो उस समय भी अदालत ने ऐसा करने से इनकार किया था। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि पास छात्रों को काउंसलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई से होने वाली है।