भारत सरकार ने आधार अधिनियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ अब और सख्त हो गई है। आधार का गलत इस्तेमाल करने वालों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दे दी गई है। कानून पारित होने के दो साल बाद सरकार ने इन नियमों की अधिसूचना जारी की है। अब आधार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही दोषियों पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
सरकार ने 2 नवंबर को UIDAI नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत UIDAI अधिनियम या UIDAI के निर्देशों का पालन न होने की दशा में शिकायत की जा सकती है। UIDAI द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी ऐसे मामलों का फैसला करेंगे और ऐसी संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इन फैसलों के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
गौर हो कि सरकार, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 लाई थी ताकि UIDAI के पास कार्रवाई करने के लिए अधिकार हों। मौजूदा आधार अधिनियम के तहत UIDAI के पास आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार नहीं हैं। साल 2019 में पारित कानून में तर्क दिया गया था, ‘निजता की रक्षा के लिए और UIDAI की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता है.’ इसके बाद सिविल पेनाल्टी के प्रॉविजन के लिए आधार अधिनियम में एक नया चैप्टर जोड़ा गया।