अदालत ने केरल के बहुचर्चित नन रेप केस में पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को बरी कर दिया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय एकके न्यायाधीश जी गोपाकुमार ने सुनवाई हुई। इस मामले में 83 गवाहों और 30 से अधिक सबूतों के आधार पर सुनवाई हुई थी। आरोपी पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 में अरेस्ट किया गया था। पीडित नन ने 28 जून, 2018 को पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में जालंधर के पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल आरोपी थे।
इस हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कोट्टायम की अतिरिक्त सत्र न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बिशप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानगढ़ंत बताया था। अप्रैल, 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि 40 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
केरल की नन के यौन शोषण मामले में जालंधर डायोसिस के पूर्व पादरी फ्रैंको मुल्लकल के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने जांच की थी। टीम ने कोर्ट में 80 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें 83 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। साथ ही सबूत के तौर पर लैपटॉप, मोबाइल फोन और मेडिकल टेस्ट समेत जमा किए गए थे।
जून 2018 में एक नन ने रोमन कैथोलिक के जालंधर डायोसिस के तत्कालीन पादरी फ्रेंको मुलक्कल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। चार्जशीट में सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के कार्डिनल, मार जॉर्ज एलेनचेरी, तीन बिशप, 11 पुजारी और 22 नन के नाम शामिल हैं। फ्रैंको ने FIR रद्द कराने के लिए केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन दोनों कोर्ट ने मना कर दिया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि फ्रेंको ने सबसे पहले 2014 में हिमाचल प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में उसका यौन शोषण किया था। आरोपी ने 2 साल में 14 बार रेप किया। हालांकि 3 साल पहले पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इसके बाद यह मामला और गहराया गया। नन आरोपी से बेहद डरी हुई थी। उसने पुलिस को बताया था कि बिशप 2 सालों यानी 2015 से 2017 तक चैट और वीडियो कॉल करते थे। वो बिशप से डरी हुई थी, इसलिए चुप रही। सितंबर, 2018 में नन ने अपनी गवाही में कहा था कि 2017 में जब बिशप कॉन्वेंट(धार्मिक आवास) में घूम रहे थे, तब वो अंदर थी। इस दौरान बिशप ने उसे गले लगाया और चूमा।
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