5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका खारिज होने के बाद लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की इस याचिका पर न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष जूही की तरफ से अधिवक्ता दीपक खोसला ने मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि एकल पीठ के आदेश की अपील याचिका अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिस पर 25 जनवरी को विचार किया जाएगा।
डीएसएलएसए की तरफ से अधिवक्ता सौरभ कंसल ने कहा कि जूही चावला ने गत वर्ष 5जी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए अदालत ने जुर्माना लगाने का आदेश्ा पिछले साल जून में पारित किया था। इसका पालन किया जाना अब भी बाकी है। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि फिलहाल याचिका पर सुनवाई तीन फरवरी को होगी और देखते हैं कि 25 जनवरी की सुनवाई में क्या होता है। याचिका में जुर्माना वसूली के लिए चल और अचल संपत्तियों की कुर्की, बिक्री के वारंट जारी करने या प्रतिवादियों के नागरिक कारावास के निर्देश की मांग की गई है।