कोरोनाकाल में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान फंसे श्रमिकों की मदद कर ख्याति कमाने वाले अभिनेता सोनू सूद को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बांबे उच्च न्यायालय में दिए हलफनामे में आदतन अपराधी बताया है। बीएमसी के हलफनामे के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस बीच, सोनू सूद ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात को बीएमसी की कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुंबई के जुहू इलाके में छह मंजिली रिहायशी इमारत को होटल में बदलने के मामले में सोनू सूद को बीएमसी ने नोटिस दिया था। नोटिस के विरोध में सोनू सूद ने बांबे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसका जवाब देते हुए बीएमसी ने हलफनामे में सोनू सूद को आदतन अपराधी बताया है। बीमसी का कहना है कि सोनू ने पहली बार नियम नहीं तोड़ा है। पहले भी वह कई बार ऐसा कर चुके हैं। उन पर दो बार कार्रवाई भी हो चुकी है।
बीएमसी के अनुसार उन्होंने रिहायशी इमारत को नियम विरुद्ध जाकर होटल में बदल दिया है, जबकि इसकी अनुमति उनके पास नहीं है। इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। बीएमसी ने इससे पहले सोनू सूद के विरुद्ध मुंबई पुलिस को भी शिकायत भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चन्यायालय ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।