
रायपुर।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को चुनौती दी गई थी। भूपेश बघेल की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब यह मामला सोमवार को दोबारा सुना जाएगा। इस केस की सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भूइयां और जस्टिस एनके सिंह शामिल हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि- “हम पहले प्रारंभिक आपत्तियों (preliminary objections) को सुनेंगे। इसके बाद उन पर जवाब (response) सुना जाएगा और फिर हम मेरिट्स (मामले के गुण-दोष) पर आएंगे। सभी चरणों को पूरा करेंगे।”वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि यदि सुनवाई कल तक टलती है, तो यह केस समय पर खत्म नहीं हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में धारा 44A से जुड़ा मुद्दा भी गंभीर है और उसकी भी सुनवाई होनी जरूरी है।इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत सोमवार को पहले कुछ बेल मामलों को सुनेगी और फिर सुबह 11 बजे PMLA रिव्यू पर सुनवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि “हम इस मामले को सोमवार को सुनेंगे ताकि पूरा समय मिल सके।”