ब्रेकिंग न्यूज़: रायपुर समेत दुर्ग, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में भी बढ़ा लॉकडाउन अवधि

रायपुर।कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, जशपुर और राजनांदगांव में 26, कोरबा में 27 अप्रैल तक बढ़ा, पूर्व में 9 से 19 अप्रैल तक लॉक डाउन लगाया गया था, इसे बढ़ा कर 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। सभी कलेक्टरों ने आदेेश जारी किया। इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस हफ्ते की लॉकडाउन में कुछ रियायत भी दी गई है।

रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि 26 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाने के आदेश दिए है। यह आदेश दिनांक पूर्व आदेश की समाप्ति के तत्काल बाद अर्थात 19.04.2021 की सुबह 06.00 बजे से लागू होगा।

उल्लेखनीय है कि आदेश क्रमांक 312/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 07.04.2021 सहपठित आदेश कमांक 332 दिनांक 08.04.2021 रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 09.04.2021 शाम 06.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है। इसके बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश कमांक 312/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 07.04.2021 सहपठित आदेश कमांक 332 दिनांक 08.04.2021 में आंशिक संशोधन किया गया है।

आदेश के तहत रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।

इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
*
शर्तो के साथ उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खोली जाएंगी*

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़ भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें।

*सीधे किसानों/उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विकय की अनुमति


  • सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों/उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विकय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालो को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक ही होगी किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेगें एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेगें ।
Read Also  नोएडा में ठंड के चलते 18 जनवरी से बदला स्कूलों का समय

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी/एल. पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेगें। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।

उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/ सार्वजनिक / अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत संचालित रहेंगे।

Read Also  निगम ने की कार्यवाही, अस्पताल ने फेका खुले में मेडिकल वेस्ट

दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक / शाखा संचालन की अनुमति नही होगी।

उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक / शाखा संचालन की अनुमति नही होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेगें।

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित

सभी प्रकार की सभा, जुलूस सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले
मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

यात्रा टिकट ई-पास के रूप में मान्य

उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा।

रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य

अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जायेगा।

मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

Read Also  कांग्रेस में हूं या नहीं, यह छत्तीसगढ़ के नेता की इच्छा पर : अरविंद नेताम

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिरटेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण). मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। उन्होनें इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

दुर्ग जिला का आदेश

कोरबा जिला का आदेश

राजनांदगांव जिला का आदेश

Share The News




CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.

 


IMG 20240421 WA0008

शादी का प्रलोभन देकर बनाया शारीरिक संबंध…फिर जो हुआ,डॉक्टर की करतूत जान रह जाएंगे दंग…!!

By Sub Editor / April 21, 2024 / 0 Comments
  कोंडागांव | जिले में एक डॉक्टर ने शादी करने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती से रेप किया है। पिछले 5 सालों से वह लगातार युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। ढाई लाख रुपए नगद और सोने...
IMG 20240424 WA0003

पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पीएम पर हमला, कहा- मोदी जी का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया

By Sub Editor / April 24, 2024 / 0 Comments
  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है। जिसमे पीएम ने कहा था कि, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए संपत्ति सर्वेक्षण कराएंगे...
IMG 20240421 WA0014

Breaking News: राज्य में बढ़ती गर्मी से मिली बच्चों को राहत, स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा

By Sub Editor / April 21, 2024 / 0 Comments
  रायपुर: प्रदेश में चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जन-जीवन बेहाल है। पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। स्कूली बच्चों पर मौसम की सबसे अधिक मार पड़ रही है। इसी के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों...
images

आज क्या हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए आपके शहर का हाल

By Sub Editor / April 24, 2024 / 0 Comments
  सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 24 अप्रैल 2024 के लिए नए रेट (Petrol and Diesel rate in India) अपडेट कर दिए गए हैं. देश भर में हर दिन सुबह 6 बजे देश के सभी शहरों के लिए पेट्रोल...
IMG 20240421 WA0017

भूपेश से सवाल करती प्रियंका गांधी का कार्टून बीजेपी ने किया वायरल

By Sub Editor / April 21, 2024 / 0 Comments
  प्रियंका के दौरे को लेकर भाजपा ने के कार्टून पोस्ट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल नज़र आ रहे हैं। इस पोस्ट में अधिवेशन के दौरान प्रियंका के लिए बिछाई गई गुलाब...
IMG 20240425 WA0008

नकली बाल लगाकर दूल्हा पहुंचा शादी रचाने, ऐसे खुली पोल, जमकर हुआ हंगामा…लड़की वालों ने जूते से की खातिरदारी

By Sub Editor / April 25, 2024 / 0 Comments
  छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से अजीबो गरीब मामला सामने आया है। जिले में बारात लेकर पहुंचे दूल्हे की दुल्हन पक्ष के लोगों ने ऐसी खातिरदारी की कि दूल्हे को लेजाने पुलिस को आना पड़ा। दरअसल, पहले से दूसरी लड़की...
IMG 20240425 WA0025

शादी समारोह से लौट रही नाबालिग से गैंगरेप…8 दरिंदों ने जंगल में ले जाकर मिटाई हवस

By Sub Editor / April 25, 2024 / 0 Comments
  जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा से गैंगरेप की घटना से इलाके में सनसनी मच गयी। छात्रा से 8 लोगो ने गैंग रैप किया। ये वारदात उस वक्त हुई, जब छात्रा शादी समारोह में शामिल होने के...
child

टीचर ने वायरल किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो, सस्पेंड

By Rakesh Soni / April 24, 2024 / 0 Comments
रायपुर। बिलासपुर जिले के चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में स्कूल शिक्षा विभाग से बड़ी कार्रवाई की गयी है. डीपीआई दिव्या मिश्रा ने आरोपी शिक्षक रमाकांत शर्मा को निलंबित कर दिया है। बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भरारी...
TREE

पेड़ को गले लगाने के 1500 रुपये ले रही ये कंपनी!

By Reporter 1 / April 21, 2024 / 0 Comments
शहर की भीड़ में रहने के बाद लोग शांत सी जगह जाना पसंद करते हैं। लोग पार्क या बगीचे में घूमना पसंद करते हैं। भारत की स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु में नया बिजनेस शुरू हुआ है, जो लोगों की इस जरूरत...
rashifal

आज का राशिफल

By Reporter 1 / April 26, 2024 / 0 Comments
मेष राशि : आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप इधर-उधर खाली बैठकर समय व्यतीत ना करें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। आपके काम रुक सकते हैं। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में...

Leave a Comment