चंडीगढ़-सिख फॉर जस्टिस का सरगना व सूचीबद्ध आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नया मामला दर्ज किया है। एनआईए ने पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 153ए, 506 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18बी व 20 के तहत मामला दर्ज किया है।आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो में एयर इंडिया एयरलाइंस की 19 नवंबर को उड़ानें बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद दिल्ली और पंजाब के एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वीडियो में आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके साथ ही पन्नू ने सिख समुदाय के लोगों को 19 नवंबर को एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट से सफर करने से बचने की सलाह दी थी।पन्नू की धमकी के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने पंजाब और दिल्ली के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की उड़ानों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच का आदेश दिया था। सुरक्षा कारणों से दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पंजाब के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की सभी उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत एसएलपीसी (माध्यमिक सीढ़ी बिंदु जांच), अस्थायी हवाईअड्डा प्रवेश पास (टीएईपी), आईजीआई (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय) के टर्मिनल भवन में आगंतुकों के प्रवेश (दिल्ली में) और आगंतुकों के प्रवेश टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये सुरक्षा उपाय 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।