बलौदाबाजार। जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार अंतर्गत हुए लोक अदालत में हाल ही में हुए बहुत चर्चित मामला बबला खान विरुद्ध बिल्डर्स आनंद सर्राफ एवं नितेश शर्मा आदि से राजीनामा हुआ। उक्त हुए राजीनामा में प्रार्थी बबला खान के नाम के आगे मृत लिखकर मृत व्यक्ति नवाब खान से राजीनामा किये जाने जैसी बातें सामने आ रही हैं, जिसकी पुष्टि बबला खान के पुत्र मोहम्मद शरीफ खान दुर्ग निवासी कर रहे हैं। उक्त हुए राजीनामा के विरुद्ध शरीफ खान पिता बबला खान ने जिला पुलिस अधीक्षक सहित उच्च अधिकारियों के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा नंबर 3/5 एवं 2068/2-3 रकबा क्रमश : 2.428 एवं 0.012 हेक्टेयर भूमि सहित पुरानी बस्ती में नजूल शीट 17 डी 185/2, 191/2 में कुल 1007 वर्गफीट पर बना पुराना मकान है जिसे नितेश शर्मा एवं आनंद सर्राफ दोनों बिल्डर्स द्वारा अब्दुल नवाब पिता अजीज खां के नाम पर वजीर खान के पुत्र अब्दुल जब्बार की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी इमामून निशा के अकेले नाम पर उक्त संपत्ति को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराकर किसी अन्य महिला को इमामून निशा होना बताकर उस महिला से इमामून निशा का फर्जी हस्ताक्षर कराकर एक फर्जी वसीयतनामा तैयार कर उक्त भूमि एवं मकान को नवाब खान के नाम पर दर्ज कराकर तुरंत नवाब खान से नितेश शर्मा एवं आनंद सर्राफ द्वारा खरीद लिया गया है। जबकि उक्त वसीयतनामा में इमामून निशा द्वारा अपने जीवन काल में ही अपना हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में एक लिखित शिकायत पुलिस सहित पुलिस अधीक्षक को की जा चुकी है। हमारे द्वारा अपने अधिवक्ता के सलाह पर नियमानुसार अपने जीवित पिता बबला खान के नाम से वाद पेश किया गया था परंतु उक्त संपत्ति पर मेरे सहित मेरे भाई हफीज एवं बहन शमा शहनाज बानो का भी जन्म से हक एवं अधिकार है। ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहन की सहमति एवं स्वीकृति के बिना अकेले बबला खान को राजीनामा करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हमारे अधिकार को समाप्त करने का अधिकार है। मोहम्मद शरीफ खान ने अपने शिकायत पत्र में यह भी बताया कि राजीनामा में मेरे पिता बबला खान के नाम के आगे मृत लिखकर मृत व्यक्ति नवाब खान जिनकी मृत्यु लगभग 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है से विधि विरुद्ध राजीनामा किया गया है वहीं लोक अदालत में प्रस्तुत आवेदन में केवल खसरा नंबर 3/5 रकबा 2.428 हेक्टेयर भूमि एवं उस पर बने मकान का ही उल्लेख है परंतु नेशनल लोक अदालत में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख दस्तावेज डॉकेट में आवेदन पत्र से भिन्न उल्लेख कर उसमें कूटरचना कर बलौदाबाजार पुरानी बस्ती स्थित मकान का भी उल्लेख बिना खसरा नंबर आदि के कर दिया गया है, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक सहित जिला सत्र न्यायालय आदि में की गई है।