दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी। यानी केजरीवाल तब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे, जब तक कि हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है।
निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ऐसे में केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है। ईडी ने कोर्ट में दलील थी कि अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल जुड़े हैं. वहीं, केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए।
ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति में हुई गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। इस पूरे मामले में आप के कई अन्य नेता भी शामिल रहे हैं। इसको आप ने नकारते हुए कहा था कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये सब हो रहा है। आप नेता आतिशी सहित अन्य नेताओं ने ईडी के दावे पर कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार बदले की राजनीति के तहत किया गया है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। इसका जवाब देंगे. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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