दुर्ग। आज कलेक्टर की बैठक के बाद जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया आदेश पूरे जिले में लागू होगा।
-मेडिकल शॉप और पेट्रोल पंप अधिकतम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
-शॉपिंग मॉल अन्य दुकानों की तरह सुबह 11 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगे।
-मेडिकल शॉप रविवार को भी शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
- जिम सुबह 6 बजे से 10 बजे तथा शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे।
- पूजा स्थलों के लिए पूर्व में जो निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुरूप पूजा हो सकेगी।











