मोदी सरकार ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में बदलाव कर दिया है। अब न्यूनतम 30 ग्राम की शर्त हटा दी गई है। यानी अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में सोना नहीं है और उसे ब्याज के लिए बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। नए गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के मुताबिक आप मात्र 10 ग्राम सोना भी बैंक में जमा कर उस पर ब्याज कमा सकते हैं।
गौर हो कि पहले न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा करना पड़ता था। इतना ही नहीं, सोना जमा करने पर बैंक से मिले सर्टिफिकेट को आप दूसरे को हस्तांतरित या बेच भी सकते हैं। इस सर्टिफिकेट पर बैंकों से आपको कर्ज मिल सकता है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए हाल ही में रीवैंप्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम (आर-जीडीएस) में संशोधन किया है।
पिछले कुछ सालों से जारी जीडीएस स्कीम के तहत बैंकों में मात्र 20 टन सोना जमा हो पाया है, जबकि अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 24,000 टन सोना घरों के साथ विभिन्न् संस्थानों और लॉकर में बेकार पड़ा है। जीडीएस के तहत बैंकों में एक निश्चित समय के लिए सोना जमा करने पर बैंक सरकार की तरफ से एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में जमाकर्ता को देता है। कुछ माह पहले इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए वित्त मंत्रालय के वित्तीय कार्य विभाग (डीईए) ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन से सलाह-मश्विरा भी किया था।