छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल शिक्षक को सेवानिवृत्ति के दो साल बाद जारी किए गए वसूली नोटिस को अवैध घोषित कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महालेखाकार कार्यालय को किसी सरकारी कर्मचारी से उसकी सेवानिवृत्ति के छह महीने के भीतर किसी भी ऋणात्मक शेष की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। यदि इस अवधि के बाद वसूली आवश्यक हो, तो उसे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।










