इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह आदेश नौ मई के बाद दर्ज मामलों में दिया है।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में हाई कोर्ट की एक पीठ ने गत सप्ताह इमरान खान की जमानत याचिका दो सप्ताह के लिए स्वीकार कर ली थी। इसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को ‘अवैध और गैरकानूनी’ करार दिया था। इससे खान को गिरफ्तारी के दिन नौ मई के बाद इस्लामाबाद में दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तारी से छूट मिल गयी थी।
खान के वकील गौहर ने न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगल, इस्लामाबाद के महाधिवक्ता जहांगीर जादून और सरकारी वकील भी उपस्थित थे। मामले की सुनवाई जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब ने की। सरकार के वकील ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ दायर मामलों की जानकारी देने के लिए अदालत से और समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई 31 मई तक के लिए स्थगित कर दी।