कुवैत सरकार ने भारतीय कामगारों को अपने देश में काम करने के लिए कोटा तय कर दिया है। सरकार के नए फरमान के मुताबिक कुवैत में कुल कामगारों का 15% भारतीय होंगे। इससे अतिरिक्त रह रहे भारतीयों को कुवैत छोडकर भारत लौटना पडेगा। नए फरमान में विदेशी लोगों को देश में काम करने की इजाज़त से संबंधित कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। अगर यह कानून लागू हुआ तो करीब 8.5 लाख भारतीयों को लौटना पड़ सकता है।
सूत्रों के अनुसार, नए क़ानून में घरेलू कामगारों, गल्फ़ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नागरिकों, सरकारी ठेकों में काम करने वाले लोगों, राजनयिकों और कुवैती नागरिकों के रिश्तेदारों को कोटा सिस्टम से बाहर रखा जाएगा। कुवैत अपने नागरिकों और बाहर से आए लोगों के बीच रोज़गार का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क़ानून का मक़सद दूसरे देशों के लोगों को कुवैत में नौकरी हासिल करने से रोकना है। हालांकि एक निश्चित संख्या में विदेशी लोगों को नौकरी करने और कंपनियों को नौकरी देने की छूट रखी जाएगी। इस नए कानून के तहत विदेशियों की भर्ती के लिए निर्धारित कोटा से ज़्यादा लोगों की भर्ती करने पर कंपनियों के अधिकारियों को जेल भेजे जाने और भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।
इस क़ानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15 फीसदी कोटा तय किया गया है। इसके आलावा श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र के लिए दस-दस फीसदी कोटा तय किया गया जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के लिए 5-5 फीसदी कोटा तय किया गया है। फ़िलहाल इस कानून को मंजूरी के लिए कुवैत की मानव संसाधन विकास कमिटी के पास विचार के लिए भेजा गया है।
नया कानून लागू होने के बाद तय कोटा में आने वाले विदेशी लोग कुवैत में रहकर अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को वापस जाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कानून लागू होने के बाद लोगों से जाने के लिए न कहा जाए और उन देशों से नियुक्ति तब तक रुकी रहेगी जब तक कि निर्धारित कोटा के अनुरूप न हो जाए। कुवैत की कुल आबादी है 45 लाख है जिसमें से मूल कुवैतियों की जनसंख्या महज़ तेरह-साढ़े तेरह लाख है। यहां मिस्र, फिलीपीन्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के प्रवासियों में सबसे अधिक भारतीय हैं।
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