
रायपुर, 30 सितंबर 2024: प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया। बस्तर वन मंडल के वन अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम ने करपावण्ड कोलावल मार्ग पर घेराबंदी कर चार तस्करों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से एक जूट की थैली में एक संकटग्रस्त पेंगोलिन बरामद किया गया। ये तस्कर वन्य जीव को बेचने के इरादे से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए थे। वन विभाग ने इन तस्करों को उनके मोटर साइकिल के साथ करपावण्ड वन परिक्षेत्र कार्यालय लाकर भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामले दर्ज किए।
इस कार्रवाई में कई वन अधिकारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ ही जगदलपुर वन वृत्त में संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए एक रेपिड रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है, जो वन्य प्राणियों के तस्करों पर निगरानी रखने का प्रयास कर रही है। पेंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सेड्यूल्ड 1 में रखा गया है, और इसके हत्या या व्यापार को दंडनीय अपराध माना गया है।