कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को रांची के MP-MLA कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
गौर हो कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रदीप मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में राहुल गांधी द्वारा पूरे मोदी समाज को चोर कहे जाने पर आपत्ति जताई गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पुष्पा सिंहा पेश हुए, जबकि राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप चंदा ने बहस की।
इससे पहले राहुल गांधी को इसी मामले में गुजरात के सूरत कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुना चुकी है। इसी आधार पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा चुके है। अब राहुल गांधी निलंबित सांसद हैं।