मध्य प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा होने पर नियुक्ति के चार महीने बाद ही शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने तीसरा बच्चा होने की जानकारी मिलते ही यह कार्रवाई की है। उसे चार माह पहले ही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्ति मिली थी। यह मामला भिंड के अमायन सीएम राइस स्कूल मे पदस्थ शिक्षक का है। गौर हो कि 2001 से मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की नियुक्ति के बाद दो से अधिक संतान होने पर रोक का प्रावधान है।
इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में नियुक्ति होने के बाद शिक्षक की तीसरी संतान होने की सूचना आई। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक को पत्राचार के माध्यम से इसकी सूचना दी। इसकी जांच पड़ताल के बाद शिक्षक को दोषी पाया गया और बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने पुलिस अधीक्षक को पत्राचार कर शिक्षक पर FIR दर्ज करने की भी बात कही है। इस मामले में शिक्षक का कहना है कि उसकी एक संतान उसके रिश्तेदारों द्वारा पहले ही गोद ली जा चुकी है। अब बर्खास्त शिक्षक न्यायालय की शरण में है और न्याय की गुहार लगा रहा है।