
रायपुर, 30 सितम्बर 2025।रायपुर जिले के मोवा स्थित आदर्श विद्यालय में छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा विवाद सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन पर आरोप है कि उसने छात्रों को कलावा (मौली) बांधने और माथे पर टीका लगाने से रोका।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि यह कदम बच्चों की धार्मिक, सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता में दखल है और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है।
आयोग ने विद्यालय प्रबंधन को 13 अक्टूबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन देने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 (ज) एवं धारा 14 के अंतर्गत की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि बच्चों की धार्मिक आस्थाओं से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।










