चंडीगढ़ – कलानौर पुलिस ने पिछले साल मार्च में मंजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था। गुरदासपुर अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी ने जनवरी 2024 में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मंजीत सिंह की मौत पिछले साल दिसंबर में ही हो चुकी है। पिछले साल दिसंबर में मर चुका व्यक्ति 24 जनवरी को अपनी जमानत की याचिका कैसे दाखिल कर सकता है। एनडीपीएस के एक मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने आरोपी के वकील को सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वकील बताएं कि कैसे एक मर चुका व्यक्ति एक महीने बाद याचिका दाखिल कर सकता है, जिसमें उसके साइन भी हैं और उसने वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी है।