सुप्रीम कोर्ट ने कहा-Locker के परिचालन को लेकर ग्राहकों से पल्ला नहीं झाड़ सकते बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों में लॉकर सुविधा प्रबंधन के लिए छह माह में नियमन लाने का निर्देश दिया। अदालत ने स्‍पष्‍ट कहा कि बैंक ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी से बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते। न्यायाधीश एमएम शांतनगौडर और न्यायाधीश विनीत सरन की पीठ ने कहा कि वैश्वीकर बैंक ने लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है। इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर नकदी,  गहने आदि रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला लॉकर जरूरी सेवा बन गया है। ये सेवाएं नागरिकों के साथ विदेशी नागरिक भी ले सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित लॉकर का विकल्प है, लेकिन इसमें गड़बड़ी करने वाले सेंध लगा सकते हैं। साथ ही अगर लोग तकनीकी रूप से जानकार नही हैं तो उनके लिये ऐसे लॉकर का परिचालन भी कठिन होता है। ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर आश्रित हैं,  जो उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिये काफी सक्षम पक्ष है। ऐसी स्थिति में, बैंक इस मामले में मुंह नहीं मोड़ सकते और यह दावा नहीं कर सकते कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं।

पीठ ने कहा, ‘बैंकों का इस प्रकार का कदम न केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून के संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है, बल्कि निवेशकों के भरोसे व उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी साख को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जरूरी है कि आरबीआई एक व्यापक दिशानिर्देश लाये, जिसमें यह अनिवार्य हो कि लॉकर के संदर्भ में बैंकों को क्या कदम उठाने हैं। बैंकों को यह स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वे ग्राहकों पर एकतरफा और अनुचित शर्तें थोपे। इसके मद्देनजर हम आरबीआई को इस आदेश के छह महीने में इस संदर्भ में उपयुक्त नियम बनाने का निर्देश देते हैं।’

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न्यायालय का यह फैसला कोलकाता के अमिताभ दासगुप्ता की अपील पर आया है। दासगुप्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान अयोग के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष आवेदन देकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को लॉकर में रखे सात आभूषणों को लौटाने या फिर उसकी लागत और नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने राज्य आयोग के इस आदेश को स्वीकार किया कि लॉकर में रखे सामान की वसूली के संदर्भ में उपभोक्ता मंच का अधिकार क्षेत्र सीमित है।

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