
रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर को आगामी तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शोएब द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में की गई है।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ने अधिवक्ता मुलाकात के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा एवं संचालन व्यवस्था प्रभावित हुई।
इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। इसके आधार पर जेल अधीक्षक ने छत्तीसगढ़ जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए यह प्रतिबंध लगाया।
जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए इस तरह के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे।