दुर्ग, 01 जून 2024/ वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग ने दुर्ग संभाग के व्यापारियों को ई-वे बिल के तहत माल परिवहन करने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, अधिसूचना में बताया गया कि अब राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक के माल के परिवहन पर ई-वे बिल जनरेट करना आवश्यक होगा। यह निर्देश भ्रांतियों और टैक्स चोरी के खिलाफ कठिन कार्रवाई का एक प्रभावी कदम है। इस मुद्दे पर व्यापारियों के साथ बैठक में विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने उनके प्रश्नों का समाधान भी किया। इस निर्देश के बाद व्यापारियों को अपनी कार्यवाहियों को ई-वे बिल के तहत समायोजित करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बीच, सुपेला रेडीमेड कपड़ा संघ, दुर्ग चेम्बर ऑफ कॉमर्स, और पुलगांव कपड़ा व्यापारी संघ के साथ भी बैठक की गई।