अरपा नदी के पेंड्रा स्थित उद्गम को लेकर विभाग से जमीन लेने प्रक्रिया शुरु किए जाने की जानकारी बिलासपुर हाई कोर्ट को शासन ने दी है। अरपा पुनरोद्धार मामले में हाई कोर्ट को शासन ने बताया कि अरपा उद्गम स्थल पर 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को भेजा गया है। साथ ही औऱ 5 एकड़ जमीन वन विभाग से ली जाएगी। अब इस मामले में सुनवाई अगले माह होगी।
बता दें कि अरपा को पुनर्जीवित करने के मामले में गत 15 मई को आयोजित बैठक की पूरी जानकारी और हुए निर्णय पेश करने का निर्देश हाई कोर्ट ने पिछली बार शासन को दिया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस रजनी दुबे की डीबी में सुनवाई हुई। शासन ने अदालत में बताया कि अरपा के उद्गम स्थल पर 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही और जमीन वन विभाग से ली जाएगी। इसके लिये औपचारिक प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। डिवीजन बेंच ने नदी में जा रहे गन्दे पानी को रोकने के लिए निगम की योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी देने का निर्देश देते हुए सुनवाई आगे बढ़ा दी। इससे पूर्व हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा के राम निवास तिवारी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें अरपा नदी में बाहरमासी पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़े जाने की मांग की गई है।