रायपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम अधिनियम का पालन नहीं करने फिर मोसमिति गठित नहीं करने और जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह बड़ी कार्यवाही की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिले के 240 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है इसमें छोटे और बड़े दोनों ही तरह के स्कूल शामिल है।
करो ना कॉल में स्कूलों के बंद होने के बाद स्कूलों में फीस लेने और फीस बढ़ाए जाने को लेकर काफी समय से शिकायतें आए थे। इस पर गौर करते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ फीस विनियम अधिनियम 2020 लागू किया। इसका पालन सभी निजी स्कूलों को करना अनिवार्य था। बावजूद इसके ऐसे कई निजी स्कूल थे जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। अधिनियम के पालन करने के साथ स्कूल को समिति गठित कर सूचना देने को भी कहा गया था। इसके विपरित निजी स्कूलों में फीस समिति का गठन किया बिना ही अगले सत्र की प्रवेश प्रारंभ कर दिया।
फीस बढ़ाने सरकार की मंजूरी जरूरी
बताने की फीस का निर्धारण विद्यालय की समिति के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है इस
तरह फीस में बढ़ोतरी करने के लिए 6 महीने पहले प्रस्ताव देना अनिवार्य होगा उसे स्कूल के अलावा जिला और राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन करना होगा।
दस्तावेज करना होगा जमा
कार्यवाही करते हुए मान्यता रद्द करने के साथ ही स्कूलों से संबंधित समस्त दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। दाखिल खारिज पंजी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पणजी परीक्षा फल आरटीआई की जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज विकास खंड शिक्षा कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करने को कहा गया है । अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस पर भी कार्यवाही होने की संभावना है।