
दिल्ली सरकार ने समन और गिरफ्तारी वारंट की तामील को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब अदालत का समन और वारंट लोगों को मोबाइल पर व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजा जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की तामील) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से मिनटों में समन की डिलीवरी संभव हो जाएगी और समय व कागजी प्रक्रिया की बचत होगी। इस अधिसूचना को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहले ही मंजूरी दे चुके हैं।
नई व्यवस्था के तहत अदालतों द्वारा जारी समन और वारंट पर जज की डिजिटल मुहर और हस्ताक्षर होंगे। पुलिस संबंधित व्यक्ति को ईमेल या व्हाट्सएप पर यह नोटिस भेजेगी। यदि तकनीकी कारणों से ऑनलाइन तामील संभव नहीं होती, तो कोर्ट हार्ड कॉपी देने का निर्देश दे सकेगी। इसके लिए पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण केंद्र भी बनाए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली के एलजी ने पुलिस अधिकारियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी और वकीलों ने इस आदेश का विरोध जताया है।