अगले महीने कोरोना प्रकरण की बढ़ोतरी होने की संभावना देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने जिले में रास गरबा/ डांडिया, भजन के आयोजन के संबंध में गाईडलाइन्स जारी की हैं, जिसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
1. आयोजन में स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
02. कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जाये।
03 आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक होगा, आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सेनेटाईज्ड करना अनिवार्य।
04 आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना मास्क पहनना, समय समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 मीटर / 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
05. आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में कोई
व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
06. आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सिन का दोनो डोज़ लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
07. आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।