
अब गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस की खपत को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। खासकर जिनका परिवार बड़ा है। रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैपिग व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके तहत साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। इससे अधिक सिलेंडर लेने पर उपभोक्ता को लिखित प्रमाण के साथ कारण बताना होगा। नए नियम के तहत एक उपभोक्ता को अब साल भर में कुल 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे।
बिहार एलपीजी वितरक संघ के महासचिव डाक्टर रामनरेश सिन्हा ने स्पष्ट किया कि कैपिग व्यवस्था लागू हो गई है। साल भर में 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर लेने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। उपभोक्ता 15 से ज्यादा सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उपयुक्त कारण बताना होगा। उससे संबंधित कागजात भी देना होगा। राशन कार्ड, परिवार के सदस्यों की संख्या का विवरण संबंधी कागजात उपलब्ध कराना होगा। इन कागजातों के विवरण को वितरक सत्यापित करेगा। इसके बाद ही 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर लिया जा सकेगा।
सभी कंपनियों के लिए नियम
नई व्यवस्था सभी तेल एवं गैस कंपनियों के लिए है। आइओसीएल, एचपीसीएल के साथ ही बीपीसीएल के सभी गैर उज्ज्वला उपभोक्ताओं पर ये नियम लागू होंगे।
आईओसीएल के महाप्रबंधक अरुण प्रसाद ने कहा कि नये नियमों को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इस संबंध में निर्देश प्राप्त होने के बाद ही ये नियम लागू होंगे। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं का कहना था कि आईओसीएल के साफ्टवेयर एसडीएमएस के जरिए वैसे उपभोक्ताओं की बुकिग नहीं हो पा रही है, जो 15 रसोई गैस सिलेंडर ले चुके हैं।