रायपुर। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा आज ध्वनि प्रदूषण व मानक स्तर से अधिक शोरगुल करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों डी.जे. वाहनों, धुमाल आदि पर कार्यवाही करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों व मजिस्ट्रेट को दिए गए थे, जिसके पालन में कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली द्वारा 01 प्रकरण, थाना पुरानी बस्ती द्वारा 02 प्रकरण, थाना डी.डी.नगर द्वारा 01 प्रकरण, थाना खमतराई द्वारा 01 प्रकरण तथा थाना आमानाका द्वारा 01 प्रकरण इस प्रकार कुल 06 प्रकरणों में डी.जे. संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही करने के साथ ही इनके डी.जे., अन्य वाद्य यंत्र तथा वाहन जप्त किये गए है। उक्त समस्त डी.जे. बारात के दौरान सड़क पर बिना अनुमति के एवं तेज आवाज में बजा कर ध्वनि प्रदूषण कर रहे थे। इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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