
जांजगीर चांपा जिला के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में अनिल शास्त्री को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने बताया कि पामगढ थाना क्षेत्र के मेउ भाठा गाँव में 4 जुलाई 2020 की रात अनिल शास्त्री ने जमीन बंटवारा की रंजिश को लेकर अपने रिश्तेदार राजकुमार शास्त्री की हत्या कर दी थी। साथ ही उसने साक्ष्य छुपाने के लिए मुरुम खदान में लाश को दफ़न कर दिया था। दो दिन तलाश करने के बाद राजकुमार की पत्नी ने अनिल शास्त्री से अपने पति के विषय में जानकारी मांगी तो उसने अपने दो साथियों के साथ मिल कर हत्या करना स्वीकार किया। उसने दफनाए गए जगह को बताया। परिजन ने शव की तस्दीक करने मुरूम खदान पहुंचे और पामगढ़ पुलिस को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने मुरुम खदान से मृतक राजकुमार शास्त्री का शव और हत्या में प्रयुक्त लाठी, राड, रापा आदि बरामद किया। इस मामले में एक आरोपी अपचारी बालक है। उसका प्रकरण बाल न्यायालय में लंबित है। जिला सत्र न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपी अनिल कुमार शास्त्री को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।