दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी राउज ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। हिरासत 19 जून तक बढ़ाई गई है। दी। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी और कहा कि वो दो जून को सरेंडर करें। कोर्ट ने शर्त लगाई कि सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे और न ही कोई सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें उप-राज्यपाल से इजाजत लेनी होगी।
अंतरिम जमानत के दौरान ही स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की। इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
गौर हो कि दिल्ली आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी (आप) राजनीतिक साजिश बताती रही है। आप का कहना है कि बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है। सीएम ने भी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच से ये आरोप लगाए। सरेंडर करने से पहले सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि अब वो जेल से कब बाहर आएंगे।