उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को मृत्यु और 5- 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस विस्फोटक कांड में 14 लोगों मौत हुई थी, जबकि 62 लोग घायल हो गए थे। इस मामले अन्य दोषियों को वर्ष 2016 में ही मृत्युदंड से दंडित किया जा चुका है। इनकी अपील हाईब कोर्ट में लंबित है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में ट्रेन में बम रखने का आरोपियों बांग्लादेश निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट में सहयोगी नफीकुल विश्वास को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होंने पर सजाए मौत सुनाई गई है। इस दौरान न्यायालय परिसर में काफी संख्या में फोर्स की तैनाती रही। फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। बांग्लादेशी हिलाल उर्फ हिलालुदीन और बंगाल के नफीकुल विश्वास की पत्रावली करीब छह साल से अंतिम बहस में चल रही थी।