भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां को तीन साल की सजा

भड़काऊ भाषण मामले में विशेष कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) महासचिव व रामपुर नगर विधायक आजम खां को तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। 93 मुकदमों में फंसे आजम को यह पहली सजा है। सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मौजूदा सजा से उनकी विधायक बने रहने पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई अलग-अलग मामलों में आजम खां 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। 19 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 20 मई को वह सीतापुर जिला जेल से रिहा किए गए थे।

 

भड़काऊ भाषण मामले में नौ अप्रैल, 2019 को संसदीय चुनाव में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी। पुलिस ने दाखिल किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) निशांत मान की अदालत में सुनवाई के दौरान 10 लोगों की गवाही हुई। इसमें पांच गवाह अभियोजन पक्ष की ओर से पेश्ा किए गए थे। गुरुवार को कोर्ट ने पहले आजम को दोषी ठहराया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तीसरे पहर सजा सुनाई गई। जमानत मिलने के बाद आजम खां ने कहा कि अदालत का फैसला स्वीकार है। वह सत्र न्यायालय में अपील करेंगे।

 

यह था मामला : 2019 के संसदीय चुनाव में आजम खां खुद सपा-बसपा गठबंधन से रामपुर सीट से प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न् थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। उन्होंने सात अप्रैल, 2019 को ग्राम खाता नगरिया में चुनावी जनसभा की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित बयानबाजी की थी। तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिह (वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद) के लिए भी अपशब्द कहे थे। उन्होंने वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की थी। उनके बयान का वीडियो प्रसारित हो गया था। तब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

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चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे डीएम

जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी का कहना है कि जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा सजा होने पर पद छोड़ना पड़ता है। आजम खां को भी दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। इसलिए उनका विधायक रह माना मुश्किल में है। जिलाधिकारी रविद्र कुमार मांदड़ का कहना है कि अभी अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उसका अध्ययन करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव और चुनाव आयोग को लिखा जाएगा।

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