
राज्य शासन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे को निलंबित कर दिया है। उन पर नोनी सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा प्रमाण-पत्र के लिए 500/- रुपये शुल्क लेने का आरोप था।
कलेक्टर जिला-कोण्डागांव द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन और निकाय द्वारा आयोजित पी.आई.सी बैठक (07 मार्च 2024 और 13 जून 2024) में राजेंद्र पात्रे को इस आरोप के लिए उत्तरदायी पाया गया।
निलंबन की अवधि में राजेंद्र पात्रे का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।