पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की 2,565 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बेचने की इजाजत दे दी। संपत्ति बेचकर घोटाले से प्रभावित लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। ईडी लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ईडी ने चोकसी की संपत्तियां सीज की थीं।
कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों की नीलामी से मिली रकम एफडी के रूप में पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक में जमा की जाए। चोकसी ने आईसीआईसीआई ने बड़ा लोन लिया था, जो चुकाया नहीं गया। चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से जुड़ी कई संपत्तियों को बेचकर 125 करोड़ रुपए लोगों को वापस किए जा चुके हैं। इन संपत्तियों में मुंबई के फ्लैट, दो फैक्ट्रियां और गोदाम शामिल थे।
चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी को ईडी और सीबीआई ने पीएनबी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर 13,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में वांछित घोषित कर रखा है। नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। वह 2019 से लंदन की जेल में है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ-बरबूडा में रह रहा है। भारत की इस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं
है।