महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक तलाकशुदा महिला ने दूसरी शादी कर ली तो पंचायत को यह बात नागवार गुजरी। एक जाति पंचायत ने महिला को थूक कर चाटने और एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। पीड़ित महिला के हिम्मत कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर पंचायत के दस लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है।
पंचायत के तानाशाही फरमान की शिकार महिला का पहला विवाह 2011 में अकोला में हुआ था। पहले पति से 2015 में उसका तलाक हो जाने के चार साल बाद 2019 में उसने दूसरा विवाह जलगांव जिले में कर लिया। नाथ-जोगी संप्रदाय की महिला का दूसरा विवाह करना उसकी जाति पंचायत को रास नहीं आया। जाति पंचायत ने अकोला में महिला की बहन एवं उसके कुछ और रिश्तेदारों को बुलाकर फरमान सुनाया कि दूसरा विवाह करनेवाली महिला को एक लाख रुपया जुर्माना अदा करने एवं पंचायत के सामने थूक कर चाटने के बाद उसकी जाति में वापस लिया जाएगा।
पंचायत ने यह फर्मान पिछले माह नौ अप्रैल को सुनाया था। यह बात जब जलगांव में रह रही भुक्तभोगी महिला को पता चली, तो उसने हिम्मत जुटाकर जाति पंचायत के 10 लोगों के विरुद्ध जलगांव के ही चोपड़ा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी।
जलगांव के एसएसपी प्रवीण मुंडे ने बताया कि पुलिस ने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आफ पीपुल फ्राम सोशल बायकाट (प्रिवेंशन, प्राहिबिशन एवं रीड्रेशल) एक्ट की धारा 5 एवं 6 के तहत मामला दर्ज किया है। जलगांव पुलिस ने जांच के लिए यह मामला अकोला के पिंजर पुलिस थाने को स्थानांतरित कर दिया है।