लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया और चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी दी। इस दौरान आयोग ने साफ किया कि दागी उम्मीदवारों को 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार में देनी होगी। इस नियम ने कई बाहूबली उम्मीदवारों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।
कई ऐसे बाहुबली उम्मीदवार हैं, जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं और जीत भी हासिल कर लेते हैं। इन उम्मीदवारों को अब 3 बार अखबार में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरी जानकारी देनी होगी।
चुनाव आयोग के अनुसार जनता को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। इस वजह से अगर कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसे अपने ऊपर लगे आरोप की पूरी जानकारी देनी होती है। इस स्थिति में मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और अपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को अपना नेता चुनने से जनता बच सकती है।